October 26, 2026



12 चक्का हाइवा के लिए 23 हजार और 10 चक्का के लिए 14 हजार रुपये निर्धारित, रॉयल्टी के बिना परिवहन नहीं करने का फैसला

बिलासपुर। न्यायधानी में रेत परिवहन को लेकर हाइवा परिवहन कल्याण संघ ने अपने स्तर पर रेट और नियम तय कर दीए हैं। संघ की 25 अक्टूबर को हुई बैठक में रॉयल्टी सहित 12 चक्का हाइवा के लिए 23 हजार रुपये और 10 चक्का हाइवा के लिए 14 हजार रुपये प्रति हाइवा का रेट निर्धारित किया गया। इसके साथ ही ओवरलोडिंग पर भी रोक लगाने और रॉयल्टी के साथ ही परिवहन करने का निर्णय लिया गया है।

संघ ने वाहन मालिकों और चालकों को हाइवा की डाला क्षमता के अनुसार ही रेत लोड करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इन निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन पर अब निगरानी की जरूरत होगी। ओवरलोडिंग रोकने, रॉयल्टी की वैधता जांचने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी खनिज विभाग की भूमिका को अहम बनाती है।

अब देखना होगा कि खनिज विभाग रेत परिवहन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए किस तरह की निगरानी करता है। क्या सड़कों पर ओवरलोड हाइवा और बिना वैध रॉयल्टी परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा, यह कार्रवाई से स्पष्ट होगा।

हाइवा परिवहन कल्याण संघ के अध्यक्ष मनीष घोरे ने वाहन मालिकों और चालकों से संघ के निर्णयों का पालन करने की अपील की है।

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